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Home » बड़ी खबर: बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई रोक
रांची

बड़ी खबर: बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई रोक

December 17, 2020No Comments2 Mins Read
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अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में विधानसभा अध्‍यक्ष की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। यह मामला चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। बुधवार को करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश देने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी।

दरअसल बाबूलाल की ओर से दल बदल मामले में स्पीकर द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने की वैधता पर सवाल उठाया गया है। उनका कहना है कि स्पीकर इस तरह के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें इसके लिए कोई आवेदन न दें। लेकिन सरकार का कहना है कि विधानसभा रूल्स में स्पीकर को इस तरह करने का अधिकार मिला हुआ है।

इसी मामले में भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा ने बाबूलाल को अपने दल का नेता चुना है, इसकी सूचना स्पीकर को कई बार दी गई है। लेकिन अभी तक उन्होंने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी है।

 

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