खूंटी| जिले के विभिन्न प्रखण्ड अंतर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णय के आलोक में अनुमण्डल दंडाधिकारी, श्री हेमन्त सती द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सम्बन्धित क्षेत्र के चिन्हित स्थानों को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
निम्नलिखित स्थानों को बनाया गया माइक्रो कंटेन्मेंट जोन।
1. उपकारा भवन खूँटी – पी०सी०सी पथ, आदिवासी बालिका छात्रावास, ग्राम कदमा का कृषि भूमि, खूँटी तमाड़ रोड|
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी भवन खूंटी – राँची चाईबासा रोड, टाँड़, दुरजन स्वांसी का बारी, समवीर बीहा का मकान
3. नपं के एस. एस उच्च विद्यालय भवन – बालक छात्रावास, खूँटी चाईबासा मुख्य पथ, हॉकी स्टेडियम, रास्ता
4. नगर पंचायत खूंटी – माधो सिंह का घर, चन्द्र किशोर जायसवाल का घर, कर्रा रोड, राम किशोर जायसवाल का बारी
5. कर्रा प्रखण्ड अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, कर्रा शाखा – अमजद मियां का मोटर साइकिल रिपेयरिंग दुकान, फारुख खान का साइकिल दुकान, कर्रा रांची रोड,, जमील मियां का घर
6. तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम तोरपा– भोला साहू का घर, तोरपा तपकरा रोड, विजय भगत का घर, अजय भगत का घर
7. तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम अंगराबाड़ी – खाली जमीन, रांची सिमेड़गा रोड, खाली जमीन, रोहित कुमार महतो का घर
8. तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम सिरूम टोली– खाली जमीन, खेत, सोनामती देवी का घर, बिमला गुड़िया का घर
9. तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम सुन्दारी – नारायण साहु का घर, शंकर साहु का घर, दिकोबागती का घर, खेत
10. तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम उकडीमाड़ी – प्रकाश लकड़ा का घर, जमुना तिर्की का घर, बन्धु लकड़ा का घर, मंगल लकड़ा का घर
11. तोरपा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम मरचा– सनियर मांझी का घर, नवल किशोर केशरी का घर, राजेश गुप्ता का घर, परती पहाड़
साथ ही माइक्रो कंटेन्मेंट जोन के लिए विशेष दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं।
उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत में एक स्थान पर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जमावड़ा या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत में धार्मिक स्थल (दर्शनार्थियों के लिए) संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।
उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों में थूकना तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का क्रय-विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत में लोगों को मानव जीवन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए किसी भी समय कोविड-19 के परीक्षण हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा सकता है। ज्ञात हो, कि Micro Containment Zone में उचित रूप से सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया है।