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Home » घर में रखा सोना हो सकता है बेकार, जानें नए नियम
बिजनेस

घर में रखा सोना हो सकता है बेकार, जानें नए नियम

June 17, 2021No Comments2 Mins Read
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नई दिल्ली। घर में सोने की ज्वैलरी रखने वालों के लिए बड़ी खबर है.

आपको बता दें 15 जून 2021 के बाद भी आप अपनी बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी को एक्सचेंज कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो अपने ज्वैलर के जरिए इसकी हॉलमार्किंग भी करा सकते हैं.

ज्ञात हो कि हॉलमार्किंग का सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को ही होता है. इसके जरिए सोने की खरीदारी के समय होने वाली धोखाधड़ी से आपको राहत मिल जाएगी. केंद्र सरकार ने ज्वैलरी बेचने के लिए नई व्यवस्था को लागू करने के लिए एक समिति भी बनाई है. यह समिति इस व्यवस्था को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को भी सुलझाने का काम करेगी.

आपको बता दें केंद्र सरकार ने कहा कि गोल्ड हॉलमार्किंग के तहत देश के सभी सोना व्यापारी सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए बीआईएस स्‍टैंडर्ड के मानकों को पूरा करें जो भी व्यापारी इन मानकों को पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बयान के अनुसार 16 जून से 256 जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी. अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिये भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी.

वहीं, अगर कोई भी सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर बीआईएस एक्‍ट, 2016 के सेक्‍शन 29 के तहत एक साल तक की जेल या 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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