एयरलाइंस, बस, ट्रेन किसी भी तरह से दूसरे राज्यों से पंजाब आने वालों के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी रहेगा. कैप्टन सरकार ने नई गाइडलाइंस को 15 सितंबर तक के लिए बनाया है. इसके तहत, इंडोर में 150 लोगों और बाहर 300 लोगों के जमावड़े की अनुमति दी गई है. यदि इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पंजाब में जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. वहीं, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों, जिन्होंने ने कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज ली होगी, उन्हीं को जिम, स्वीमिंग पूल्स और अन्य स्पोर्ट्स सुविधाओं का इस्तेमाल करने को मिलेगा.
इसके अलावा, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, उच्च शिक्षा संस्थानों, स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को विशेष शिविरों के साथ टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इस महीने के भीतर सभी को पहली डोज दी जा सके.