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Home » सामूहिक हत्याकांड: उम्रकैद की सजा फांसी में बदलने की अपील सुप्रीम कोर्ट में मंजूर
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सामूहिक हत्याकांड: उम्रकैद की सजा फांसी में बदलने की अपील सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

November 29, 2019No Comments2 Mins Read
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अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

– डबल बेंच ने स्पेशल लीव पिटीशन पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

हमीरपुर। सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सदर विधायक समेत सभी सजायाफ्ता मुजरिमों की आजीवन कारावास की सजा को फांसी में बदलवाने के लिए दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन में शुक्रवार को सर्वाेच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करके राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब पूर्व विधायक आदि की अपील के साथ ही होगी।

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हमीरपुर शहर के सुभाष बाजार स्थित नसीम बन्दूक वाले की दुकान के सामने 26 जनवरी 1997 की देर शाम सामूहिक हत्याकांड हुआ था जिसमें भाजपा नेता राजीव शुक्ला के बड़े भाई राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, मासूम भतीजा गुड्डा. श्रीकांत पाण्डेय व वेदप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में राजीव शुक्ला व रविकांत पाण्डेय भी गोली लगने से घायल हुये थे। सामूहिक हत्याकांड में पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल, श्याम सिंह, साहब सिंह, झंडू सिंह अरख, पूर्व विधायक का ड्राइवर रुक्कू, शराब कारोबारी रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह एडवोकेट व नसीम को नामजद किया गया था। मुकदमा के दौरान झंडू सिंह अरख की मौत हो चुकी है और रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा में हमीरपुर जेल में बंद है। इस मामले में इसी साल 19 अप्रैल को हाईकोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच ने पूर्व विधायक समेत नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सभी सजायाफ्ता मुजरिमों को 13 मई 2019 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस समय पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल आगरा में जेल में और डब्बू सिंह फतेगढ़ में जेल में निरुद्ध हैं।

इस सामूहिक हत्याकांड के वादी राजीव शुक्ला ने पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत सभी सजायाफ्ता मुजरिमों की आजीवन कारावास की सजा मृत्युदंड में बदलने के लिये स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी-नं. 10742/2019) सर्वाेच्च न्यायालय की डबल बेंच में दायर की गयी थी। इस मामले में जस्टिस मोहन एम शान्तनुगोदर एवं जस्टिस सुभाष रेड्डी ने मामले की गंभीरता को देखते हुये शुक्रवार को अपील एडमिट करके राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। डबल बेंच ने इस अपील को पूर्व विधायक आदि की अपील के साथ कनेक्ट कर दिया है लेकिन सुनवाई के लिए अगली तारीख अभी तय नहीं की है।

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