धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले जाने के मामले के नामजद आरोपित बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो ने सोमवार को धनबाद न्यायालय में सरेंडर कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने नौ अक्टूबर 2019 को विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं नौ हजार रूपए जुर्माना देने का आदेश दिया था। वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था। आरोपितों ने चार नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील 28 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया था। इसके बाद विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी, परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था।
एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह के शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।