रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में बुधवार को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के वर्ष 2019 के अधिवेशन में टिप्पणी करने से जुड़े चाईबासा कोर्ट में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। मामले में प्रतिवादी भाजपा नेता प्रताप कुमार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 18 जनवरी निर्धारित की है। दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही संभव है। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था।
इसी संज्ञान आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि अमित शाह के खिलाफ जितने भी केस थे, उनमें वे बरी हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से कैसे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है।