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Home » झारखंड कैबिनेट में फैसला – 200 यूनिट बिजली मुफ्त… जानें किसे
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झारखंड कैबिनेट में फैसला – 200 यूनिट बिजली मुफ्त… जानें किसे

February 29, 2024No Comments8 Mins Read
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झारखंड
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Ranchi : झारखंड मंत्रालय में सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 40 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। फैसला लिया गया कि अब टाना भगतों के परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जायेगी। वहीं, राज्य कर्मियों की पेंशन योजना में संशोधन किया गया है। अब 2500 की जगह 5000 रुपये पोशाक भत्ता मिलेगा। किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी… देखें

  1. राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि-पेंशन-सह-उपादान के लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  2. टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  3. स्व० राम नरेश सोनी, झा०प्र०से० तत्कालीन अंचल अधिकारी, डुमरिया (पूर्वी सिंहभूम) के आश्रित पत्नी श्रीमती श्रद्धा सोनी की अनुकम्पा के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या 10167, दिनांक 01.12.2015 के संगत प्रावधानों को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।
  4. राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक – 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक – 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या-157/वि०पें०, दिनांक- 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1356/भ०नि० 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  6. कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता से संबंधित संकल्प संख्या-128, दिनांक-17.07.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  7. राज्य के कर्मियों को पोशाक / वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-219/पे०, दिनांक-10.07.2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  8. राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने की स्वीकृति दी गई।
  9. गिरिडीह जिलान्तर्गत पीरटांड प्रखण्ड में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रू० 639.2006 करोड़ (रूपये छः सौ उनतालीस करोड़ बीस लाख छः हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  10. रामरेखा जलाशय योजना के लिए रू० 130,28.04 लाख (एक सौ तीस करोड़ अट्ठाईस लाख चार हजार) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  11. राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों / पदाधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  12. राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत अनुदेशक (ग्लाईडर) / उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाईडर) के विशेष भत्तों की स्वीकृति दी गई।
  13. झारखंड राज्यान्तर्गत 166 सरकारी उच्च विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।
  14. झारखंड राज्य के अधीनस्थ अनियमित रुप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा WP(S) No-2120/2013 में दिनांक-03.09.2015 एवं LPA No-237/2017 में दिनांक – 26.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री जय बोस, आदेशपाल, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची की सेवा, आदेशपाल के पद पर नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
  15. विभिन्न औद्योगिक नीतियों में GST Incentive से संबंधित प्रावधानों को विलोपित करते हुए GST Reimbursement से संबंधित नये प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
  16. DDO Level Bill Management System एवं Treasury Application में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा- 4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
  17. प्राचार्य, इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  18. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) के अंतर्गत World Trade Centre की स्थापना राँची में किये जाने हेतु राज्यांश के रूप में रू० 27.42 करोड़ (सताईस करोड़ बियालीस लाख रू०) मात्र सहित केन्द्रांश की राशि रू0 19.61 करोड़ (उन्नीस करोड़ एकसठ लाख रू०) मात्र का भी वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने के क्रम में संकल्प सं0-1061, दिनांक-26.02.2021 में वर्णित प्रावधानो में संशोधन करने एवं परियोजना में राज्य सरकार द्वारा कुल रू0 47.03 करोड़ (सैतालीस करोड़ तीन लाख रू०) मात्र वहन किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  19. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि रु. 1,28,31,08,550/- (एक अरब अठ्ठाईस करोड़ एकतीस लाख आठ हजार पांच सौ पचास रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
  20. साहेबगंज अन्तर्गत “खैरबनी (NH-133A पर) से सनमनी (RCD, ODR पथ पर) भाया झुमरबांध, ढ़िबरीकोल, छोटा ओरसा पहाड़ पथ (कुल लम्बाई -7.580 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वनरोपण सहित)” हेतु रू0 40,27,19,600/- (चालीस करोड़ सताईस लाख उन्नीस हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  21. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अधीन आयुष निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  22. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची अंतर्गत काशीसोत मध्यम सिंचाई योजना, प्रखंड-हुसैनाबाद, जिला-पलामू के निर्माण हेतु लागत राशि रु० 1246.45502 लाख (रूपये बारह करोड़ छियालीस लाख पैतालीस हजार पाँच सौ दो) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
  23. झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली (संशोधन) 2017 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
  24. डॉ० विकास लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, राजमहल, साहेबगंज को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
  25. राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी चलो अभियान योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 में रू०-21148.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  26. सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह की स्थापना हेतु “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
  27. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य अंचलों एवं कार्य प्रमण्डलों के कार्यालय भवन एवं पदस्थापित अभियंताओं/कर्मियों के आवास निर्माण हेतु “कार्यालय/आवासीय भवन का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण योजना” प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई।
  28. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III, Batch-1, 2023-24 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पाँच पथ एवं दो पुल योजनाओं की राशि 4743.21 लाख की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा राज्यांश के रूप में कुल 2102.61 लाख व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
  29. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशास्निक दृष्टिकोण से ग्रामीण कार्य विभाग, गोड्डा प्रमण्डल के पथों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  30. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति दी गई।
  31. झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  32. झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवासविहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना (AAY) के लक्ष्य वृद्धि एवं मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  33. राज्यान्तर्गत संचालित “तेजस्विनी योजना” के कार्यान्वयन का दिनांक-31.12.2023 तक अवधि विस्तार एवं एतद् पर कुल रू०-1075.00 लाख के व्यय की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  34. केन्द्र प्रायोजित “मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” के तहत् पोषण अभियान के क्रियान्वयन निमित्त राज्यस्तरीय SPMU, जिला स्तरीय Help Desk तथा बाल विकास परियोजना स्तरीय Help Desk हेतु परियोजना अवधि तक संविदा अधारित विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  35. दुमका जिला अन्तर्गत मयूराक्षी बाँया तट नहर योजना से निकलने वाली पतजोर वितरणी, हरीपुर वितरणी, एवं रानेश्वर वितरणी के P.C.C Lining एवं विभिन्न चेनों पर स्थित संरचनाओं के मरम्मति कार्य हेतु कुल रु० 4198.881 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ अट्ठानवे लाख अट्ठासी हजार एक सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  36. विश्व बैंक सम्पोषित Jharkhand Power System Improvement Project के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति दी गई।
  37. विश्व बैंक सम्पोषित स्वीकृत संचरण योजना राशि रु० 2655.81 करोड़ के अन्तर्गत अन्य तीन कार्य योजनाओं के सम्मिलित होने के फलस्वरूप पुनर्गठित योजना की स्वीकृति दी गई।
  38. देवघर अन्तर्गत “कानो से मदनकट्टा भाया महुआटांड़, मुरलीपहाड़ी, बासकुपी, बदिया, नागाडोरी पथ (लम्बाई- 14.115 कि०मी०) एवं मुरलीपहाड़ी से रामजनी मोड़ लिंक पथ (लम्बाई- 2.340 कि0मी0) (कुल लम्बाई- 16.455 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित)” हेतु रू० 65,53,35,600/- (पैंसठ करोड़ तिरपन लाख पैंतीस हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  39. झारखंड वन सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2024 की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  40. झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2024 की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

इसे भी पढ़ें : राजधानी में होल्डिंग टैक्स को लेकर बड़ी खबर… जानें क्या

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