News Samvad : कर्नाटक के सबसे बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व PM के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बेंगलुरू की अदालत ने याचिका पर सुनवाई हुई। विशेष सरकारी अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप जोड़े गये हैं। अभियोजक ने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुये जमानत नहीं दी जानी चाहिये। पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर ने निलंबित कर दिया है। यहां याद दिला दें कि बीते 31 मई को जर्मनी से बंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना को SIT ने गिरफ्तार कर लिया था।
इसे भी पढ़ें : बिहार के 24 जिलों में बारिश, 10 में लू का अलर्ट
इसे भी पढ़ें : CM चंपई सोरेन ने शिक्षक नियुक्ति के लिए दी दो डेड लाइन… जानें
इसे भी पढ़ें : झारखंड में दो रोज का ऑरेंज अलर्ट… जानें
इसे भी पढ़ें : “केजरीवाल ने पंजाब को सैन फ्रांसिस्को बना दिया”… देखें वायरल वीडियो
इसे भी पढ़ें : गेस्ट टीचरों पर पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां… जानें क्यों
इसे भी पढ़ें : जेपी नड्डा को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी… जानें क्या
इसे भी पढ़ें : 25 जून लोकतंत्र पर कलंक, आज का दिन गौरवमय है : PM
इसे भी पढ़ें : डिप्टी SP का डिमोशन कर बना दिया सिपाही… जानें क्यों
इसे भी पढ़ें : पूर्व PM का दूसरा पोता भी अरेस्ट, समलैंगिक संबंध बनाने का इल्जाम
इसे भी पढ़ें : Uttarakhand By-Election : BSP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट
इसे भी पढ़ें : सांसद पप्पू यादव का अफसरों को अल्टीमेटम… जानें क्या
इसे भी पढ़ें : बाप-बेटे को उठाते ही खुल गया भयानक राज… जानें
इसे भी पढ़ें : स्कूल में 20 स्टूडेंट्स की अचानक बिगड़ी तबीयत, मचा तहलका
इसे भी पढ़ें : भू-माफिया कमलेश के ठिकानों पर ED की रेड, जो कुछ मिला… चौंका गया