Ranchi : कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे आकाश राय मोनू की माशूका नूर सबा परवीन उर्फ पम्मी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेल मिल गयी। रायपुर के तेलीबंधा शूटआउट मामले में आज यानी 19 दसंबर को पम्मी को बेल दी गयी है। पम्मी पर इल्जाम था कि उसने एक शूटर को सिमडेगा जेल ले जाकर आकाश राय से मुलाकात करायी थी। निर्धारित समय यानी कोर्ट में सुनवायी की तारीख तक पम्मी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य-सबूत नहीं मिला, जिस चलते उसे हाई कोर्ट ने बेल दे दी। इस केस की सुनवायी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश सिन्हा की अदालत में हुयी। नूर सबा परवीन उर्फ पम्मी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर वकील हेमंत सिखरवार ने ऑनलाइन बहस की।
बड़े कारोबारी के घर फायरिंग मामले में उछला था नाम
यहां याद दिला दें कि इसी साल के जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ के एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी थी। जांच में पता चला था कि फायरिंग के वक्त पम्मी भी वहां मौजूद थी। 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के पीआरए बर्बरीक और आरकेटीसी कंपनी के दफ्तर के बाहर भी गोलियां दागी गयी थी। बाद में फायरिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुयी थी। साथ ही धमकी दी गयी थी कि ‘जबतक रंगदारी नहीं देंगे, काम नहीं करने दिया जाएगा।’
आकाश के फोन से मिले क्लू पर अरेस्ट हुयी थी पम्मी
इस वारदात के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस रेस हो गयी और झारखंड ATS की मदद से गैंगस्टर अमन साहू के करीबी आकाश राय से पूछताछ की थी। सिमडेगा जेल में बंद आकास राय के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था। फोन खंगालने के बाद पम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन और क्लू मिली। जिसके बाद पम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पम्मी पर इल्जाम था कि वह अमन साहू गैंग के शूटरों को हथियार और पैसे उपलब्ध कराती है। वहीं एक शूटर को जेल ले जाकर आकाश राय से मिलवायी थी।
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