नई दिल्ली। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) वसूलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद टेलीकॉम मंत्रालय ने दो तेल कंपनियों को 2.2 लाख करोड़ रुपये के भुगतान करने का नोटिस भेजा है। इसमें गेल व इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड शामिल हैं। एजीआर भुगतान की समयसीमा 23 जनवरी 2020 है। यानि गुरुवार तक तेल कंपनियों को एजीआर का भुगतान करना है।
इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुरुवार को केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वे टेलीकॉम मंत्रालय से बात करेंगे। दोनों मंत्रालय के बीच कुछ संवादहीनता रही इसलिए ऐसा रहा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में डेडलाइन बढ़ाने व इसकी समीक्षा के लिए तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेंगे।
बतादें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस शुल्क के कम भुगतान से संबंधित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) वसूलने का निर्देश टेलीकॉम मंत्रालय को दिया था। इसमें गैर टेलिकॉम कंपनियां भी शामिल हैं। टेलीकॉम मंत्रालय को कुल 2.3 लाख करोड़ एजीआर वसूलने हैं। इस राशि में से 90 प्रतिशत राशि गैर टेलिकॉम कंपनियों (गेल, इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड) पर बकाया है।