Palamu : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति उपेंद्र महतो, सास उर्मिला देवी और अरविंद महतो को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में पंडवा थाना के सरैया निवासी शिव शंकर महतो ने चार लोगों के विरुद्ध सदर सतबरवा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कांड संख्या 454/15 तिथि 23 जुलाई 2015 को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी 498ए/34व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कांड अंकित किया गया था।
मारी गई पूनम के पिता का इल्जाम था कि उनकी बेटी की शादी साल 2012 में उपेंद्र महतो के साथ की थी। हैसियत के अनुसार जो कुछ बन पड़ा, दिया गया था। पर शादी के बाद से ही बेटी को सताने, रुलाने और टॉर्चर करने का दौर शुरू हो गया। बेटू पूनम से दो लाख रुपये कैश और बाइक की डिमांड करने लगे। बेटी ने इस बारे कई बार फोन पर बताया था। जिसके बाद गाव में पंचायत भी कराई गई थी। जुल्म की इंतहा इस कदर बढ़ गई कि साल 2015 की 23 जुलाई को बेटी को जान से मार दिया गया। एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया गया।
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सतबरवा थाना के हुटार निवासी उपेन्द्र महतो, उर्मिला देवी व अरविंद महतो को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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