रांची। झारखंड में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। राज्य में चल रहे सभी सरकारी और निजी अस्पताल को बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं सभी बायोवेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बार कोड (क्यू आर कोड) भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इससे हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध रहे।
सभी हॉस्पिटल्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन: नई व्यवस्था के तहत बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सभी हॉस्पिटल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर करा सकते हैं। साथ ही बायोवेस्ट डिस्पोजल के लिए काम करने वाली कंपनी का भी नाम बताना होगा।
हॉस्पिटलों से हर दिन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। इसके डिस्पोजल के लिए प्रबंधन को प्रॉपर तरीके से इंतजाम करना है। झारखंड में हजारों छोटे-बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। रांची में 772 हेल्थ सेंटर्स हैं जिसमें बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे क्लिनिक और पॉली क्लिनिक भी शामिल हैं। इन सभी को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।