कटकमसांडी (हजारीबाग)। प्रखंड के पेलावल स्थित आजादनगर में मेसर्स केसिटा इंजिकान एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्माणाधीन आवासीय सह व्यवसायिक बहुमंजिला भवन में झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड अथोरिटी (झारेरा) के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। भूस्वामी के साथ की गई इकरारनामे के विरुद्ध कंपनी के निदेशक सैय्यद जिया देशनवी द्वारा फर्जी एलपीसी व कम्पलीशन सर्टिफिकेट के आधार पर अपूर्ण भवन को पूर्ण दिखाकर अबतक सात दुकानों का निबंधन कराया जा चुका है। इस सम्बन्ध में भूस्वामी तनवीर अहमद ने उतरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त, महानिबंधक झारखंड सरकार, उपायुक्त हजारीबाग, जिला अवर निबंधक हजारीबाग व अंचल अधिकारी कटकमसांडी को पत्र देकर अवैध तरीके से हो रहे निबंधन की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि केसिटा इंजिकान एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक सैय्यद जिया देशनवी द्वारा भूस्वामी तनवीर अहमद के साथ किए गए इकरारनामे में एक वर्ष के अंदर सिक्सटी फोर्टी के दर से भूस्वामियों को भवन व दूकान सुपुर्द करने की लिखित दस्तावेज बनाई गई थी। मगर निदेशक द्वारा इकरारनामे के तहत अबतक न भूस्वामियों को फ्लैट व दुकान सुपुर्द किया गया और न ही बिल्डिंग कम्पलीट किया गया। बावजूद इसके निदेशक द्वारा धड़ल्ले से भवन में निर्मित दुकानों को झरेरा के नियमों के विरुद्ध बिक्री किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। फ्लैट के बेसमेंट में बरसात का पानी सालों भर भरा रहता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि आलाधिकारियों को लिखित शिकायत करने के बाद भी भवन के निदेशक के विरुद्ध अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरित निदेशक सैय्यद जिया देशनवी अपने सहयोगी ब्रोकरों के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया गया कि खाता नं. 28, प्लाट नं 2483 व कुल रकबा 14.75 डी. जमीन कंपनी के निदेशक सैय्यद जिया देशनवी को जेनरल पावर आफ एटर्नी के तहत सिक्सटी फोर्टी के दर से दिया गया। भूस्वामियों में एक भाग स्व. मो. एकराम के वंशज, दूसरा भाग खालिद अनवर और तीसरा भाग तारिक अनवर व दानिश रजा का नाम से है। कहा गया है कि कंपनी के निदेशक सैय्यद जिया देशनवी द्वारा धूर्तता व कपट से केवल एक भूस्वामी मो.एकरामुद्दीन के नाम से 795/22-11-2019 को अंचल से एलपीसी निर्गत कराकर अवैध रूप से बहुमंजिला भवन में निर्मित ग्राउंड एवं फर्स्ट फ्लोर के दुकानों का विक्रय किया जा रहा है। पत्र में शिकायकर्ता तनवीर अहमद द्वारा कहा गया है कि विरोध करने पर कंपनी के निदेशक जिया देशनवी द्वारा दबाव बनाने हेतु हम पर दो फर्जी मुकदमा भी कर दिया गया है। जबकि तनवीर अहमद द्वारा जिला अवर निबंधक हजारीबाग से मांगे गए आरटीआई रिपोर्ट में पत्रांक 236 दिनांक 05-03-2021 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपार्टमेंट के निर्माण के लिए निबंधन के क्रम में रेरा का प्रमाणपत्र आवश्यक है। बता दें कि कंपनी के निदेशक सैय्यद जिया देशनवी को राइट आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, रांची द्वारा बहुमंजिला आवासीय भवन का पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसकी तिथि 25-05-2019 दिया गया है। जबकि भवन का दो फ्लोर व्यवसायिक भी है। इस भवन में 32 दुकानें हैं।
झारेरा के नियमों के विरुद्ध अपूर्ण इलिट काम्प्लेक्स में दुकानों की हो रही बिक्री
No Comments3 Mins Read
Previous Articleझारखंड: भाजपा नेता अरुण पांडेय के पुत्र ने की खुदकुशी
Next Article झारखंड में ब्लैक फंगस के कुल 167 मरीज