रांची। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पीकर को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया और इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि चाहे तो बाबूलाल मरांडी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में ही अपनी बात कहने को कहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है और स्पीकर से जवाब मांगा है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन, बाबूलाल मरांडी की तरफ से आरएन सहाय और इलेक्शन कमिशन की ओर से अधिवक्ता अकाशदीप ने अदालत के समक्ष रखा। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि यह एक संवैधानिक मामला है। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सबसे पहले दलबदल मामले की सुनवाई की जाएगी। विधानसभा के द्वारा दायर 194 पन्नों का काउंटर एफिडेविट में दलबदल से जुड़े कई मामलों में अलग-अलग अदालतों द्वारा दिए गए फैसले से अवगत कराया गया। बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में विधायक दीपिका पांडे ने भी झारखंड विधानसभा में याचिका दायर की है। उन्होंने मरांडी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए इंटर लोकेटरी याचिका दाखिल की है। बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द करने के लिए यह चौथी याचिका दीपिका पांडे की ओर से दायर की गई है।
Previous Articleपोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पुलिस को नहीं लगा कुछ हाथ
Next Article कोविशील्ड के लिए झारखंड में बनाए गए हैं 129 केंद्र