नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी की हैं.
इसमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है.
अनलॉक-7 की गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं.
इसमें स्कूल- कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है.
स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
इन चीजों पर रोक
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग फिलहाल बंद. ऑनलाइन क्लास की इजाजत.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि से संबंधित कार्यक्रम पर रोक
- स्वीमिंग पूल, स्पा
- सिनेमा, थियेटर, मल्टिप्लेक्स
- इंटरनेटमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क
- ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल (स्कूल या शिक्षण संस्थान में मौजूद को 50 फीसदी क्षमता के साथ छूट)
- बैंकट हॉल (सिर्फ शादी के लिए छूट)
- बिजनस टू बिजनस एग्जिबिशन