नई दिल्ली। Tax Saving Schemes : नए साल पर हर कोई एक नया प्रण लेता है. ज्यादातर लोगों को अपनी कोई न कोई बुरी आदत छोड़ने के बारे में रेजोल्यूशन (New year resolution) लेते देखा जाता है. बुरी आदतें छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन यदि बुरी आदतें छोड़ने के साथ-साथ कुछ अच्छी आदतें भी अपना ली जाएं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा. अच्छी आदतें अपनाने को लेकर हम यहां बात कर हैं फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial planning) की. अच्छे भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी है.
अब नए साल में प्रवेश करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपको टैक्स सेविंग को लेकर एक रेजोल्यूशन (New year resolution) लेना चाहिए. टैक्स बचाकर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी सरकारी स्कीमें बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप टैक्स बचा सकते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
PPF स्कीम को इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी स्कीम माना जाता है. आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. PPF में निवेश की गारंटी सरकार देती है, यानी पैसा डूबेगा नहीं. फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है. इसमें सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है.
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
National Pension System (NPS) एक सरकारी सेवानिवृत्ति बचत योजना है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का फायदा लिया जा सकता है. एनपीएस में निवेश करके आप 2 लाख रुपये की कुल आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं. आप 1,000 रुपये महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, इस योजना में खाता खुलवा सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
आप अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में खाता खोलकर टैक्स बचा सकते हैं. यह एक छोटी बचत योजना है, जिसे मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करके आयकर छूट का लाभ उठाया जा सकता है. फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
Senior Citizen Saving Scheme वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतर बचत योजना है. यह बचत खाता बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. इस खाते में जमा राशि पर 80सी के तहत आयकर छूट ली जा सकती है. इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है. वर्तमान में 7.4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान है.
जीवन बीमा (Life Insurance)
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में निवेश पर टैक्स सेविंग छूट उपलब्ध है. 2.5 लाख रुपये से अधिक के यूलिप में जाने वाले प्रीमियम में टैक्स छूट नहीं मिलेगी. मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसियों की मेच्योरिटी आय धारा 10(10डी) के तहत कर से मुक्त है. यूलिप में बीमा और निवेश का संयोजन 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है.
टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD)
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. टैक्स सेविंग FD में निवेश 5 साल के लिए लॉक हो जाता है. टैक्स सेविंग FD की ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं. टैक्स सेविंग FD निवेश एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न विकल्प है. आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की सावधि जमा पर 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
Equity Linked Savings Scheme (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है. ELSS में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ कर योग्य नहीं है. ईएलएसएस में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि है जो सभी टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों में से बेहतर है.