बेगूसराय। निवेशकों का पैसा वापस नहीं करने के कारण लगातार न्यायालय के चंगुल में फंसे सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय पर बेगूसराय न्यायालय में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। छोटी बलिया निवासी अशोक कुमार ने सीजेएम रूम्पा कुमारी की अदालत में सहाराश्री सुब्रत राय सहित सात लोगो पर धोखाधड़ी का मुकदमा द्वारा दायर करवाया है।
मामले में परिवादी ने सहारा इंडिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक सुब्रत राय, बलिया शाखा प्रबंधक मो. निसार अहमद, सेक्टर प्रबंधक राज किशोर राय, क्षेत्रीय प्रबंधक, जोनल प्रबंधक, प्रबंधक निर्देशक भोपाल एवं सहारा इंडिया कार्यकर्ता अभिजीत कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 416, 420, 323, 341, 504, 307 एवं 308 के तहत दायर किया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि परिवादी ने 12 मई 2018 को 50 हजार रूपया 36 माह के लिए फिक्स डिपाजिट किया था। मेच्युरीटी (भुगतान अवधि) का समय पूरा होने के बाद सहारा इंडिया द्वारा रूपया वापस नहीं किया गया। बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी रुपया वापस करने पर सहारा इंडिया को लीगल नोटिस भी भेजा गया, लेकिन ना जवाब मिला ना कोई कार्रवाई हुई।