सरकार के फैसले के मुताबिक एक जुलाई 2006 के पूर्व सेवाकाल में मृत प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के जिन आश्रितों का सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकंपा समिति द्वारा वर्ग तीन या वर्ग चार के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई हो, उन आश्रितों की वर्ग तीन अथवा वर्ग चार के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 के प्रभाव से की जाएगी।
एक जुलाई 2006 एवं इस तिथि के बाद प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरकर्मी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरकर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई अर्थात जिला परिषद अथवा नगर निकाय में विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। शैक्षणिक अहर्ता के अनुरूप संबंधित आश्रित को क्रमश: विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी।