कल से ऑटो डेबिट के नियम बदल जाएंगे रिजर्व बैंक ने लागू की है दोहरी सुरक्षाशुरुआती दिनों में आ सकती है समस्या
बैंकिंग ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में गुरुवार 1 अप्रैल से कई बदलाव हो रहे हैं. कल से तमाम ओटीटी सब्सक्रिप्शन चार्ज, बिलों के ऑटो पेमेंट या ऑटो डेबिट में अड़चनें आ सकती हैं. इसकी वजह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू एक नया नियम है.
हालांकि, रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ये व्यवस्था की है. लेकिन इससे मोबाइल, यूटिलिटी या अन्य यूटिलिटी बिल के लिए ऑटो पेमेंट, ओटीटी के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज, रेंटल सर्विस आदि के लिए आपके एकाउंट से हर महीने अपने आप पैसा कट जाने वाली व्यवस्था में शुरुआती दौर में अड़चन आ सकती है.
असल में रिजर्व बैंक के नए नियम में कहा गया है कि ऐसे पेमेंट के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत होनी चाहिए. इसलिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट से अपने आप कट जाने वाली ईएमआई या रेंटल के लिए अब एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर होगा.
रिजर्व बैंक ने पिछले अगस्त 2019 में ही जारी एक नोटिफिकेशन में बैंकों से कहा था कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए और इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना तय किया गया था.
नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने कहा था कि कई पक्षों से यह मांग की गई है कि कार्ड से पहली बार पेमेंट या इसके बार हर महीने होने वाले ऑटो पेमेंट के लिए एक ई-मैंडेट की व्यवस्था की जाए यानी ग्राहकों से एक बार और इजाजत मांगी जाए