गोपालगंज। जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग, गोपालगंज ने सेवा में त्रुटि पाते हुए सहारा इंडिया की सासामुसा शाखा के शाखा प्रबंधक तथा सहारा इंडिया को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के निदेशक को एकल या संयुक्त रूप से जमा पांच लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग ने शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 12 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान आवेदक को करने का भी आदेश दिया है।
यह है मामला
कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा गांव के मोहम्मद सलीम ने सहारा ए सलेक्ट योजना में 50- 50 हजार रुपये के दस फिक्स 18 माह के लिए 15 मार्च 2019 को किया था। परिपक्वता पर उन्हें पांच लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान मिलना था।
निर्धारित तिथि को सहारा इंडिया ने उनके परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता परितोष आयोग में वाद दाखिल किया। सूचना निर्गत होने के बाद सहारा इंडिया की तरफ से हाजिर उनके वकील ने कहा कि मो. सलीम ने सोसाइटी के बाइलाज को पढ़ने के बाद सोसायटी की सदस्यता ली थी।
वे सोसाइटी के सदस्य थे।
इसलिए वह उपभोक्ता होने का दावा नहीं कर सकते हैं। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी तथा सदस्य मनमोहन कुमार ने शाखा प्रबंधक और निदेशक को एकल या संयुक्त रूप से परिपक्व राशि पांच लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान परिपक्वता की तिथि से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया।
जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग ने शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 12 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान आवेदक को करने का भी आदेश दिया है।
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