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Home » आपके पास भी हैं कटे-फटे या जले हुए करेंसी नोट, जानिए कैसे बदल सकते हैं आप
बिजनेस

आपके पास भी हैं कटे-फटे या जले हुए करेंसी नोट, जानिए कैसे बदल सकते हैं आप

February 19, 2022No Comments4 Mins Read
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नई दिल्ली। कई बार आपको एटीएम या बाजार से कटे-फटे या दाग-धब्बे वाले नोट मिलते होंगे। अगर आपको भी कहीं से क्षतिग्रस्त नोट मिल गया है तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के हिसाब से उसे किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदला जा सकता है। इसमें आप की रकम का कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में कहा है कि कई बार गीली मिट्टी लगने या बारिश में भीग जाने की वजह से नोट गंदे हो जाते हैं या आरी-तिरछी जगह से फट जाते हैं। अगर किसी नोट के दोनों किनारे पर उसके नंबर सुरक्षित हैं, लेकिन वह गंदा है तो उसे सॉइल्ड नोट माना जाता है।
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रिजर्व बैंक का कहना है कि इस तरह के नोट में नंबर के आसपास अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो यह आसानी से पहचाना जा रहा है तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा से बदले जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म आदि भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मौजूद कोई नोट फट गया है और अब उसका कोई जरूरी हिस्सा गुम हो गया है, तब भी उसे बदला जा सकता है।

क्षतिग्रस्त नोट भी बदल सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी करेंसी नोट का जरूरी हिस्सा कट-फट गया है या गुम हो गया है, तब भी उसे बदला जा सकता है। अगर किसी नोट में भारतीय रिजर्व बैंक का नाम, गारंटी वाली बात, प्रॉमिस क्लोज, गवर्नर के हस्ताक्षर, अशोक पिलर, एंब्लेम, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट, वाटर मार्क आदि फट गया है या गायब है, तब भी उसे बदला जा सकता है। इस मामले में नोट की रिफंड वैल्यू रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से की जाती है। इस तरह के नोट भी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा या करेंसी चेस्ट शाखा से बदले जा सकते हैं। इसमें भी आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के नोट को आप भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में भी जाकर बदल सकते हैं।

RBI की शाखा में सुविधा

आप लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षतिग्रस्त नोट को एक्सचेंज करने के लिए ट्रिपल लॉक रिसेप्टेबल कवर जारी किया है। आम लोग यह TLR रिजर्व बैंक की इंक्वायरी काउंटर से ले सकते हैं और उसमें नोट रखकर विवरण दे कर जमा कर सकते हैं। इन विवरण में आपको अपना नाम, नोटों की संख्या, नोटों की कुल वैल्यू और अपना एड्रेस आदि जमा करना होता है। उसके बाद आप ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल को पेपर टोकन के बदले उसी काउंटर पर जमा कर सकते हैं। यह बॉक्स रिजर्व बैंक की हर शाखा के इंक्वायरी काउंटर पर रखा होता है। आपके द्वारा क्षतिग्रस्त नोट जमा करने के बाद आरबीआई बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के रूप में आपके पास रकम भेज देता है। अगर आप चाहें तो क्षतिग्रस्त नोट को आरबीआई के दफ्तर रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं।

नहीं पहचाने जाने वाले नोट के लिए व्यवस्था

अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है और वह आम बैंक में नहीं बदला जा सकता तो इसे सिर्फ आरबीआई में ही बदला जा सकता है। इसके लिए आपको आरबीआई के दफ्तर जाना पड़ेगा।

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