रांची। रांची के एसडीओ दीपक दुबे की ओर से बुधवार को आगामी पर्व- त्योहारों को देखते हुए कई निर्देश जारी किया है। एसडीओ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल से कम हो, दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घण्टे आठ बजे से दस बजे रात तक ही चलाए जा सकेंगे, जो भी व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर आईपीसी की धारा के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात आठ बजे से 10 बजे तक तथा छठ में सुबह छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि रांची के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिये एसडीओ ने निर्देश जारी किया है।