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Ranchi : ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपनी सूची से हटा दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत, राजनीतिक दलों को पंजीकरण के लिए नाम, पता और पदाधिकारियों की जानकारी देना और किसी भी बदलाव की तुरंत सूचना आयोग को देना अनिवार्य है।
निर्देशों के अनुसार, यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव में भाग नहीं लेता, तो उसका नाम पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। जून 2025 में, आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को 345 RUPP की जांच का निर्देश दिया था। इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया।
जांच में 334 दल शर्तों का पालन करते नहीं पाए गए, जबकि बाकी मामलों को पुनः सत्यापन के लिए भेजा गया। हटाए गए दल अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे।
इस कार्रवाई के बाद देश में अब 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2520 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बचे हैं। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने की उसकी सतत रणनीति का हिस्सा है।

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