अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : झारखंड में शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें BNSS की धारा 187 (2) के तहत जमानत दी है। झारखंड पर्यटन कोर्ट ने IAS विनय चौबे को जमानत देने की शर्त रखी है कि उन्हें बेल पर रहते हुए राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। इसके अलावा, उन्हें ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलने का आदेश दिया गया है। एसीबी कोर्ट ने विनय चौबे के लिए 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की भी शर्त रखी है। विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की है, जिसके कारण उन्हें जमानत मिल गई है। विनय चौबे की ओर से उनके अधिवक्ता देवेश आजमानी ने कोर्ट में पक्ष रखा।
यहां याद दिला दें कि एसीबी ने 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्तमान में विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया है।
इसे भी पढ़ें : झारखंड में IAS अधिकारियों का तबादला, बदले गये कई जिलों के DC… देखें
इसे भी पढ़ें : “NEXT टाइम किसी को नहीं बक्शा जायेगा”, कुख्यात ‘कमांडर’ का पोस्ट वायरल

