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Ranchi : भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 की प्रक्रिया की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। यह अधिसूचना राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (1) और (4) के तहत जारी की गई है। इसे आज भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसे राज्यों के राजपत्रों में भी उनकी आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्यसभा महासचिव एवं चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, जो राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 और फॉर्म-1 के अनुसार है।

नामांकन, जांच और मतदान की तिथियां
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि : 21 अगस्त 2025 (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
- नामांकन पत्र सौंपने का स्थान: कमरा संख्या RS-28, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली
- नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त 2025, सुबह 11 बजे, कमरा संख्या F-100, संगोष्ठी-2, पहली मंजिल, संसद भवन
- यदि चुनाव आवश्यक हुआ, तो मतदान की तारीख: 9 सितंबर 2025 (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, कमरा संख्या F-101, वसुधा, संसद भवन)
नामांकन से जुड़े जरूरी दस्तावेज
- सुरक्षा राशि: ₹15,000, जो नकद या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सरकारी कोष में जमा की जा सकती है।
- प्रस्तावक उम्मीदवार की मतदाता सूची में नाम की प्रमाणित प्रति।
- सुरक्षा राशि जमा करने की रसीद।
उम्मीदवार नामांकन फॉर्म उपरोक्त कार्यालय से तय समय में प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शिता और संवैधानिक नियमों के अनुसार पूरी कराई जाएगी।
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