अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ramgarh (Dharmendra Pradhan) : रामगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों के नाम, लेबल और दावों के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने वाले कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली और झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर चल रहे जांच अभियान के तहत रामगढ़ में 115 चिह्नित खाद्य उत्पादों और कंपनियों की सूची जारी की गई है। इन उत्पादों के स्टॉक को बाजार से तुरंत वापस लेने यानी रिकॉल करने का आदेश दिया गया है।
विभाग ने साफ किया है कि इन उत्पादों की बिक्री जिले में प्रतिबंधित रहेगी। कार्रवाई के दायरे में खाद्य कारोबार करने वाले सभी लोग, थोक वितरक, खुदरा दुकानदार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं। विभाग की नजर ऐसे उत्पादों पर है, जिनमें मानकों का पालन नहीं किया गया है या लेबल पर गलत और भ्रामक दावे किए गए हैं।
व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक, दुकानदारों को दी जाएगी जानकारी
कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 115 प्रतिबंधित उत्पादों की सूची व्यापारिक संगठनों को दी गई। अधिकारियों ने संगठनों से कहा कि वे अपने स्तर से दुकानदारों और दवा विक्रेताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, ताकि प्रतिबंधित सामान की बिक्री रोकी जा सके।
दुकान या ऑनलाइन बिक्री मिली तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब इन उत्पादों की बिक्री को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी दुकान, मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूची में शामिल उत्पाद बिकते पाए गए तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कारोबारियों से अपील की है कि वे अपने स्टॉक की जांच कर प्रतिबंधित उत्पादों को तत्काल बिक्री से हटाएं और बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करें।
इसे भी पढ़ें : रिम्स में सुरक्षा की खुली पोल : ICU और लेबर रूम के AC का कॉपर पाइप काट ले गये चोर

