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Ramgarh (Dharmendra Pradhan) : शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग की जांच को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को औचक निरीक्षण अभियान चलाया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली और झारखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में कॉलेज गेट से ब्लॉक चौक तक कई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान मिस-लेबलिंग और भ्रामक दावों के साथ बिक्री किए जा रहे कुछ खाद्य उत्पाद मिले, जिन्हें मौके पर ही दुकानों से हटवा दिया गया।
कॉलेज गेट से ब्लॉक चौक तक हुई जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अभियान के दौरान एस.के. सुपर फैमिली मार्ट, कुशवाहा शॉप, श्रवण होटल, आर.के. ढाबा, महेश जनरल स्टोर, कुमार जनरल स्टोर और केक बास्केट समेत कई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने दुकानों में रखे खाद्य पदार्थों के पैकेट, लेबल और उत्पादों पर किए गए दावों की जांच की। साथ ही यह भी देखा गया कि खाद्य सामग्री निर्धारित नियमों के अनुसार बेची जा रही है या नहीं।
जांच के दौरान कुछ ऐसे उत्पाद मिले जिनकी लेबलिंग खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी। टीम ने इन उत्पादों को दुकानों से तत्काल हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और लेबल पर दी गई जानकारी को लेकर भी सावधानी बरतने को कहा गया।

रेड बुल, स्टिंग समेत कई उत्पाद हटाए गए
निरीक्षण के दौरान रेड बुल (Red Bull), स्टिंग एनर्जी ड्रिंक (Sting Energy Drink), किंडर जॉय (Kinder Joy) और लोटे चोको पाई (Lotte Choco Pie) जैसे उत्पादों को दुकानों से हटवाया गया। विभाग की ओर से बताया गया कि इन उत्पादों में मिस-लेबलिंग और भ्रामक दावों से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया था।
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद दुकानदारों को साफ तौर पर कहा गया कि वे ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री न करें, जिसकी पैकेजिंग या लेबल पर नियमों के विपरीत जानकारी दी गई हो। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य उत्पादों की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दुकानदारों को दी सख्त हिदायत
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डेरिक तिग्गा ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों की बिक्री में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संचालकों से कहा कि दुकान में रखे प्रत्येक खाद्य उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग की जांच कर लें और भ्रामक दावों या गलत लेबल वाले उत्पादों की बिक्री से बचें।
अधिकारी ने कहा कि आगे भी इस तरह के जांच अभियान जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डेरिक तिग्गा के साथ खाद्य सुरक्षा कार्यालय के लुकेश रवानी भी मौजूद रहे।
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