नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समस्त राज्यों से सभी तंबाकू उत्पादों पर बड़ी तस्वीरों के साथ स्वास्थ्य चेतावनी के नये सेट को केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप लागू करने को कहा है. मंत्रालय के अनुसार विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रदर्शन से लोगों में, खासतौर पर युवाओं, बच्चों और निरक्षरों में तंबाकू सेवन के प्रतिकूल और गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को लेकर अधिक जागरुकता आएगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 मार्च 2008 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम अधिसूचित किये थे. सभी तंबाकू उत्पादों पर विशिष्ट और चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रदर्शन के लिए समय-समय पर इन नियमों में बदलाव किये गये हैं. इन नियमावली के नियम संख्या पांच के अनुसार तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी को हर दो साल में बदलना होगा. नियमों का नया सेट 21 जुलाई को अधिसूचित किया गया था.