हरियाणा। कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट और महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करने जा रही है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी उन्हें नहीं घुसने दिया जाएगा।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि एक जनवरी 2022 से प्रदेश में नया नियम लागू किया जा रहा है जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। दोनों डोज नहीं लगवाने वाले रोडवेज बसों और ट्रेनों में सफर नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों जैसे मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी दफ्तरों, बैंकों और मॉल में भी जाने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश लागू कैसे होगा, स्पष्ट नहीं
स्वास्थ्य मंत्री ने 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों की पब्लिक प्लेस पर एंट्री बैन करने का ऐलान तो कर दिया मगर इस आदेश को लागू कैसे किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। ट्रेनों और बसों में चढ़ने वाले यात्रियों के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहां और कैसे चेक किए जाएंगे? यह भी स्पष्ट नहीं है। इसी तरह मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी दफ्तरों, बैंकों और मॉल में भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का मैकेनिज्म क्या रहेगा? इसे लेकर क्लेरिटी नहीं है।