बंगाल| कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की शनिवार को घोषणा की है| इस बार नियम बहुत ही सख्त होने वाले है|
ये रहेगा बंद
- इस अवधि के दौरान सभी सरकारों और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे|
- पंद्रह दिनों के लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सी, बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी|
- शिक्षण, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी
ये चीजें रहेंगी खुली
- उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आयेंगे|
- ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलिवरी) की सेवाओं को मंजूरी दी जायेगी|
- शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे
- वही, रिटेल शॉप सुबह सात बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी|