रांची| कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आगामी 16 मई से सख्ती बढ़ाई है| इस पाबंदियों के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है| ई-पास के लिए सरकार द्वारा epassjharkhand.nic.in वेबसाईट पर जाकर लॉग इन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ई-पास ले सकते हैं|
यह ई-पास केवल 7 कामों के लिए ही जारी किया जाएगा|
- इसमें एग्रीकल्चर
- हेल्थ केयर
- फूड व ग्रोसरी
- कंस्ट्रक्शन
- मैन्युफैकचरिंग
- शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ही जारी किया जाएगा