खूँटी (स्वदेश टुडे)। संयुक्त किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का विभिन्न दलों/संगठनों द्वारा भी समर्थन किया गया है। बंद के दौरान समर्थकों द्वारा यातायात व्यवस्था बाधित करने के साथ-साथ सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालयों, दुकानों/ प्रतिष्ठानों, विद्यालयों/ महाविद्यालयों, पेट्रोल/ डीजल पंपों, रेल लाइनों, वाहनों आदि को क्षति पहुंचाने और इससे लोग परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसी स्थिति से निपटने तथा विधि- व्यवस्था की आकस्मिकता को देखते हुए एवं झारखंड सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अनुमण्डल दंडाधिकारी सैयद रियाज अहमद द्वारा पूरे खूंटी अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 27.09.2021 के प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निम्नांकित बिंदुओं पर लागू रहेगा।
इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 05 व्यक्तियों से अधिक का एक जगह एकत्र होना या समूह बनाना प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का हरवे- हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना है चलना प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का बैठक, जुलूस, रैली, किसी मांग को लेकर आम रास्ता अवरुद्ध करने, धरना प्रदर्शन, आम सभा आयोजित करने ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा। किसी प्रकार का अग्नेशास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान बिना मास्क/ फेस कवर से किसी भी व्यक्ति को सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय/धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल/ रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/ टैक्सी/ऑटो रिक्शा या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्थिति में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
साथ ही, कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी की रोकथाम व बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा खुले अथवा हॉल में 100 व्यक्ति से अधिक लोगों के जमा होने तथा किसी भी प्रकार का रैली/जुलूस का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।