रांची। राज्य सरकार ने मंगलवार को ‘झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली, 2019‘ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
मंडिमंडल की बैठक समाप्त हो जाने के बाद सूचना-जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 रुपये पेंशन और उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी या पति को जीवनपर्यंत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि यह पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी तरह का पेंशन नहीं ले रहे है। पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जो राज्य में 1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए है और 58 या 60 साल के बाद संस्थान में सेवानिवृत्ति हुए है। इस योजना का पत्रकार उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा, जिन्होंने लगातार 20 वर्षों तक झारखंड में पत्रकारिता की हो और उन्हें सूचना-जनसंपर्क विभाग से अधिमान्यता प्राप्त हो।
सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि पत्रकार पेंशन योजना के लिए पूर्णकालीक प्रमाण पत्र देने के लिए सूचना-जनसंपर्क विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और टीवी चैनल के तीन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और इन्हें तीन वर्ष के लिए नामित किया जाएगा। एक बार नामित होने वाले पत्रकारों को दुबारा नामित नहीं किया जाएगा।
सूचना-जनसंपर्क विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पत्रकार कल्याण कोष के गठन के मसले पर ही अगले कुछ ही दिनों में राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा।
वहीं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रवृत्त झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली में अंकित मिश्रक के ग्रेड-पे में संशोधन की मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट ने झारखंड राज्य में राजकीय उच्च पथ, बृहद जिला पथ और अन्य जिला पथों के राइट ऑफ वे में यूटिलिटीस बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी।
बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चास, मौजा-राधानगर अंतर्निहित कुल रकबा-3.04 एकड़ भूमि कुल देय राशि 91 लाख 13 हजार 9 सौ 54 रुपये भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अदायगी पर भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए बीपीसीएल को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की मंजूरी दी गई।
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू करने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 18 जिलों के कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि इनपुट अनुदान के लिए राशि 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए चापाकल एवं नलकूपों इत्यादि की मरम्मत के लिए राशि 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपए कुल 427 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपए में से कृषि इनपुट अनुदान में 150 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध किए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पद्धति में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर प्रखंड के कुल तीन पंचायत डूमरसोता, हरिहरपुर एवं मझिगांवा पंचायत में स्थित कुल आठ राजस्व ग्रामों हरिहरपुर, डगर, बतोखुर्द, रपूरा, डूमरसोता, दारिदह, श्रीनगर एवं मझिगांवा को हल्का संख्या-10 के रूप में कांडी अंचल में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बीच के स्वीकृत पदों तथा आस्थितयों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन रद्दीकृत वाहनों के विरूद्ध 116 नए वाहन के खरीद एवं वाहन फैक्ट्री, जबलपुर से प्राप्त माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल के विपत्र भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 9 करोड़ 26 लाख 22 हजार 1 सौ 48 रुपए स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई। हजारीबाग जिला अंतर्गत अंचल केरेडारी मौजा के तरहेसा, पांडु, गोपदा, मनातू और डुमरी के अंतर्निहित कुल रकबा 6.45 एकड़ भूमि कुल देय राशि 58 लाख 97 हजार 41 रुपये मात्र पर एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से अदायगी पर एनटीपीसी करनदारी (केरेडारी) कोयला खनन परियोजना के लिए रेलवे साईडिंग निर्माण के लिए एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (महारत्न कंपनी) के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी। देवघर अंतर्गत सत्संगनगर- भिरखीबाद, पथ के रोहिणी नावाडीह, तिलजोरी, देवीपुर एवं चौधरीडीह के बाईपास (कुल लंबाई 10 किलोमीटर) निर्माण कार्य के लिए 69 करोड़ 26 लाख 69 हज़ार 200 रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।