रांची। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि अभी जांच चल रही हैल और इसके लिए कुछ और समय चाहिए। हाई कोर्ट ने समय देते हुए सीबीआई से अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जज मौत मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान, एफएसएल लैब में नियुक्ति के मामले में गृह सचिव हाई कोर्ट में पेश हुए। गृह सचिव ने कहा कि नियुक्ति के लिए स्टाफ सलेक्शन कमीशन के पास अधियाचन भेज दी गई है। अदालत ने एसएससी से कहा है कि तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें और अगले सप्ताह बताएं कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
इससे पूर्व सुनवाई में अदालत ने सीबीआई की ओर से दी गई जांच की प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। अदालत ने अधिकारी से जानना चाहा था कि चार्जशीट में कहा गया कि मोटिव नहीं था। लेकिन हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि मोटिव है। सीबीआई इस बिंदु पर जांच कर रही है। यह दो तरह का जानकारी क्यों दी जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में शपथ पत्र के साथ विस्तार से रिपोर्ट मांगी थी।
हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि अदालत ने अधिकारी से पूछा कि निचली अदालत में जो चार्जशीट जमा की गई है, उसमें कहा गया है कि साजिश के तहत हत्या नहीं की गई है। हत्या से पूर्व उसे यह जानकारी नहीं थी कि वह जज थे। हत्या के बाद उन्हें यह पता लगा कि वह जज थे। कोई मोटिव नहीं था। लेकिन प्रगति रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है, उसमें कह रहे हैं कि मोटिव है। इस बिंदु पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। यह कैसे?
सीबाआई अधिकारी ने मौखिक रूप से अदालत को बताया कि 90 दिन के भीतर चार्जशीट अदालत में पेश करना था। इस कारण से चार्जशीट पेश कर दी गई। लेकिन जांच जारी है। जांच में कई ऐसे बिंदु आए हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि हत्या में मोटिव दिख रहा है। जिस पर अदालत ने उन्हें जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई की सुबह करीब पांच बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दी थी। इस घटना में जज की मौत हो गई थी। यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ था कि जज उत्तम आनंद को जान बूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था । हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। झारखंड पुलिस द्वारा प्रारंभिक दौर में इस मामले की जांच की जा रही थी। फिर सीबीआई ने इस केस को ले लिया। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है।