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Ramgarh (Dharmendra Pradhan) : रामगढ़ सिविल कोर्ट के आदेश पर सोमवार को शहर के मेन रोड स्थित दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की रामगढ़ शाखा की चल संपत्ति सील कर दी गई। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को न्यायालय के आदेश के बावजूद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। व्यवहार न्यायालय से पहुंचे नाजिर मनोज सिंह, प्रोसेस सर्वर मुकेश कुमार और जगदेव महतो ने कंपनी की चल संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई पूरी की।
2023 में सड़क हादसे में हुई थी चंद्रदेव तूरी की मौत
अधिवक्ता प्रेम रंजन ने बताया कि वर्ष 2023 में चंद्रदेव तूरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी सुगिया देवी ने ट्रक मालिक और चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में वाहन मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी, उसका बीमा दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद मूल क्लेम केस 15/23 में न्यायालय ने 17 अप्रैल 2026 को पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को परिवार को एक करोड़ एक लाख 36 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था।
एक महीने में भुगतान नहीं हुआ तो कोर्ट पहुंचा मामला
अधिवक्ता प्रेम रंजन के अनुसार, न्यायालय के आदेश के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से निर्धारित एक महीने के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया और कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद रामगढ़ सिविल कोर्ट ने दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की रामगढ़ शाखा की चल संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया। इसी आदेश के तहत सोमवार को न्यायालय के कर्मचारी कंपनी के कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद चल संपत्तियों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता प्रेम रंजन भी मौके पर मौजूद रहे।
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