रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग को लेकर फरियाद फाउंडेषन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद हो रही बिक्री पर आष्चर्य जताते हुए विषेष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देष दिया। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।
मुख्य न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के खाद एवं सुरक्षा सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था आज राज्य सरकार की ओर से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव चंद्र किशोर उरांव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। राज्य सरकार के द्वारा दायर किए गए जवाब में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध बताए जाने को खंडपीठ ने आश्चर्यजनक बताया और अविलंब अपने मातहत कर्मचारी को बाजार भेज कर गुटका के कुछ नमूने मंगवा कर अधिकारी को दिखाया और पूछा कि यह किस प्रकार का प्रतिबंध है यह देख लीजि। खाद्य एवं सुरक्षा विशेष सचिव ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि इसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इसकी विशेष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।