रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आठ अप्रैल को सुनवाई होगी। एक अप्रैल को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था लेकिन जज के नहीं बैठने से लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में सीबीआइ कोर्ट से रिकार्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था। चारा घोटाला के करीब 65 ट्रंक दस्तावेज हाई कोर्ट पहुंचाया गया है। अगली सुनवाई पर लालू प्रसाद की ओर से जमानत दिए जाने पर बहस की जायेगी।
पांच साल की सजा सुनायी थी
21 फरवरी को लालू यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी थी। वहीं, 60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। इसके खिलाफ लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। लालू यादव पर डोरंडा कोषागार मामले में 135 करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में सजा दी गयी है। इसके पहले लालू को चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है।