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News Samvad : केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स ढांचे में अहम बदलाव किए गए। अब जीएसटी के 4 स्लैब घटाकर सिर्फ 2 कर दिए गए हैं – 5% और 18%। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
क्या सस्ता हुआ?
घी, पनीर, दूध जैसे खाद्य पदार्थ
पैकेज्ड फूड, शैंपू, टैल्कम पाउडर
33 जीवन रक्षक दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ (जीएसटी शून्य)
ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी
बायोपेस्टीसाइड्स और प्राकृतिक मेंथॉल
हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स, संगमरमर और ग्रेनाइट
सीमेंट (28% से घटाकर 18%)
क्या महंगा हुआ?
बड़ी कारें और 350 सीसी से ऊपर की बाइक (40% जीएसटी)
प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर और यॉट्स (40% जीएसटी)
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (40% जीएसटी)
सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड जूस (40% जीएसटी)
सरकार और उद्योग जगत की राय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। उद्योग जगत ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि टैक्स ढांचा सरल होने से कारोबार और खपत दोनों बढ़ेंगे।
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