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Garhwa (Nityanand Dubey) : बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को गढ़वा व्यवहार न्यायालय से जमानत मिल गई है। यह जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने दी है। अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र साह को निर्देश दिया है कि वे 20 हजार रुपये जुर्माने के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) में जमा करें। अदालत ने यह भी कहा कि वे जांच और अदालत की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेंगे।
2004 में SBI वैन से की थी 10 लाख की लूट
यह मामला 6 दिसंबर 2004 का है, जब गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक वाहन से 10 लाख रुपये लूटे गए थे। इस दौरान दो बैंककर्मी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद गिरफ्तार आरोपी मनीष साह के बयान के आधार पर सत्येंद्र साह को भी इस केस में अभियुक्त बनाया गया था।
2018 में जारी हुआ परमानेंट वारंट
सत्येंद्र साह के खिलाफ 14 मार्च 2018 को परमानेंट वारंट जारी किया गया था। पुलिस उन्हें लगातार तलाश रही थी लेकिन वे गिरफ्त से बाहर रहे।
नामांकन के दिन हुई गिरफ्तारी
20 अक्टूबर 2025 को जब सत्येंद्र साह ने सासाराम विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया, तो नामांकन कार्यालय से बाहर निकलते ही गढ़वा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
राजनीतिक हलचल और अब मिली राहत
गिरफ्तारी के लगभग 17 दिन बाद, अब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत की खबर मिलते ही राजद समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी बहस में शामिल कर सकता है।
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