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New Delhi / Patna : राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार से जुड़े बहुचर्चित ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला मामले में आज यानी सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश टाल दिया। अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। इस दिन तय होगा कि क्या लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं।
आज कोर्ट में नहीं पहुंचे लालू, राबड़ी और तेजस्वी
सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अदालत में मौजूद नहीं थे। उनकी ओर से वकील मनिंदर सिंह ने तीनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस दौरान अदालत में सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच लंबी दलीलें हुईं।
लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने रखी दलील
लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इस मामले में अभियोजन की अनुमति ही नहीं ली गई, जिससे जांच गैरकानूनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति जांच शुरू करना कानून के खिलाफ है, इसलिए इस पूरे केस को रद्द किया जाना चाहिए।
सीबीआई ने कहा- जानबूझकर टाली जा रही प्रक्रिया
सीबीआई की ओर से वकील ने अदालत को बताया कि आरोप तय करने की प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। सीबीआई का दावा है कि उसके पास ठोस साक्ष्य हैं और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं।
फिलहाल बनी हुई है लालू परिवार की चिंता
अदालत ने फिलहाल फैसला स्थगित करते हुए अगली तारीख 4 दिसंबर तय कर दी है। तब यह साफ होगा कि ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ औपचारिक मुकदमा शुरू होगा या नहीं।
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