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Siwan (Bihar) : सीवान जिले के उपभोक्ता फोरम ने स्पाइसजेट एयरलाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला 2017 में बुक किए गए दो हवाई टिकटों के रिफंड से जुड़ा है।
अधिवक्ता ने रद्द किए थे दो टिकट
शिकायतकर्ता अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2017 में दिल्ली से मुंबई के लिए दो टिकट बुक किए थे। टिकट की तिथियां 4 और 8 सितंबर थीं। कार्यक्रम बदलने के कारण उन्हें दोनों टिकट रद्द करनी पड़ीं।
20,904 की जगह सिर्फ 2,264 रुपये लौटाए
अधिवक्ता का आरोप है कि स्पाइसजेट ने 20,904 रुपये के रिफंड के बदले सिर्फ 2,264 रुपये वापस किए। कई बार संपर्क करने पर भी एयरलाइन की ओर से कोई समाधान नहीं मिला।
फोरम में 8 साल बाद फैसला
थकहार कर उन्होंने सीवान उपभोक्ता फोरम में केस नंबर 283/2017 दायर किया। आठ साल की सुनवाई के बाद फोरम ने स्पाइसजेट के शीर्ष अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 45,570 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। इसमें रिफंड, ब्याज, मानसिक पीड़ा और मुकदमा खर्च शामिल हैं।
उपस्थित नहीं हुए तो होगी गिरफ्तारी
अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि अगर एक महीने के भीतर अधिकारी फोरम के सामने पेश नहीं होते हैं, तो आयोग एसपी को आदेश देकर गुड़गांव से गिरफ्तारी भी करवा सकता है।
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