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Home » गढ़वा में निषेधाज्ञा, हेट स्पीच पर सख्त नजर
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गढ़वा में निषेधाज्ञा, हेट स्पीच पर सख्त नजर

January 27, 2026No Comments2 Mins Read
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गढ़वा
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Garhwa (Nityanand Dubey) : नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए गढ़वा प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसडीएम संजय कुमार ने गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अशांति को रोकना है।

जुलूस और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निषेधाज्ञा के दौरान बिना अनुमति किसी भी तरह की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हथियार और आपत्तिजनक वस्तुओं पर प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडा या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे हिंसा और डर का माहौल बन सकता है।

डीजे और तेज आवाज वाले उपकरणों पर रोक

चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे और अनावश्यक शोर करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं

आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़ जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को कम किया जा सकेगा।

हेट स्पीच और धार्मिक उन्माद पर सख्ती

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान घृणास्पद भाषण देने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जाति या धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने या धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम ने किया नियमों का पालन करने का आग्रह

एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराना है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसे भी पढ़ें : मुआवजा और नौकरी के भरोसे के बाद खुला 9 घंटे का जाम… जानें

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