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Home » रांची में कचरा फैलाना पड़ेगा भारी, बड़े संस्थानों के लिए नए नियम लागू
रांची

रांची में कचरा फैलाना पड़ेगा भारी, बड़े संस्थानों के लिए नए नियम लागू

July 3, 2026No Comments3 Mins Read
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कचरा
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Ranchi : शहर को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रांची नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) के साथ बैठक हुई। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के पालन, कचरे को घर और संस्थान स्तर पर अलग-अलग करने तथा सभी पात्र संस्थानों का एसडब्ल्यूएम (Solid Waste Management) पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण कराने पर जोर दिया गया।

चार रंगों के डस्टबिन रखना होगा जरूरी

बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए अपने परिसर में चार रंगों के डस्टबिन रखना अनिवार्य है। इसके तहत हरा, नीला, लाल और काला डस्टबिन अलग-अलग तरह के कचरे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कचरे को उसी जगह अलग करना जहां वह पैदा हो रहा है, शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में सबसे अहम कदम है।नगर निगम ने बैठक में स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्र 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक है, जहां प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे ज्यादा पानी की खपत होती है या जहां रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा निकलता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे सभी संस्थानों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

पोर्टल से होगी हर गतिविधि की निगरानी

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यह देखा जा सकेगा कि संबंधित संस्थान कितना कचरा पैदा कर रहे हैं, उसका संग्रह कैसे हो रहा है, कचरे को अलग-अलग किया जा रहा है या नहीं और उसका निस्तारण तय नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। इससे पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में निकलने वाले गीले और बागवानी कचरे का प्रसंस्करण खुद करें। अगर कोई संस्था ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उसे नगर निगम से अधिकृत और पंजीकृत सेवा प्रदाता की मदद लेनी होगी। साथ ही संबंधित एजेंसी से प्रमाणपत्र भी लेना होगा कि कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है।बैठक के दौरान नगर निगम की टीम ने एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन भी किया। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य यह है कि सभी पात्र संस्थान तय समय के भीतर बिना किसी परेशानी के अपना पंजीकरण पूरा कर सकें।

नियम नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई

अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने सभी पात्र संस्थानों से अपील की कि वे बिना देरी किए एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने साफ कहा कि जो संस्थान नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बैठक में नगर निगम के अधिकारी, पीएमसी टीम के प्रतिनिधि और शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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