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Patna : राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के बीच विवाद से जुड़े मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा। तब तक खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी।
जमानत याचिका पर पूरी हुई सुनवाई
बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।इससे पहले मंगलवार को भी इस मामले में करीब 40 मिनट तक सुनवाई हुई थी। उस दिन दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने बुधवार सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनवाई तय की थी। उम्मीद थी कि उसी दिन फैसला आ जाएगा, लेकिन अदालत ने आदेश सुरक्षित रखने का फैसला किया।
बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस पर भी हुई चर्चा
खान सर के अधिवक्ता रजत सिंह ने सुनवाई के बाद बताया कि अदालत में मामले के हर अहम पहलू पर विस्तार से बहस हुई। खास तौर पर खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस से जुड़े मुद्दे पर भी दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में लिया और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा।
क्या है पूरा मामला
यह विवाद 2 जून को कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुआ था। आरोप है कि खान सर और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद के दौरान एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई और तोड़फोड़ भी हुई। खान सर ने इस घटना के लिए रोशन आनंद और उनके समर्थकों को जिम्मेदार बताया था। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत पहुंच गया। अब इस पूरे प्रकरण में सभी की नजर 10 जुलाई पर टिकी है, जब अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के आदेश से आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा भी तय होगी।

