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Home » जानें रेलवे में किन-किन वर्गों को किराए में मिलती है छूट
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जानें रेलवे में किन-किन वर्गों को किराए में मिलती है छूट

December 24, 2020No Comments4 Mins Read
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भारतीय रेलवे यात्रियों को सस्ती और सुगम यात्रा का प्रयास करता रहता है. ज्यादातर लोग जानते हैं कि रेलवे टिकट में सिर्फ दिव्यांग और सीनियर सिटिजन को ही छूट मिलती है. रेलवे करीब 53 वर्ग के लोगों को ट्रेन टिकट में छूट देता है. किन-किन लोगों को किराए में छूट मिलती है और अगर आप भी किसी कैटेगरी में हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं.

इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, किसान, दिव्यांग, छात्र, युवा, शहीदों की पत्नी, चिकित्सा व्यवसायी, खिलाड़ी, पुरस्कार प्राप्त लोगों को छूट मिलती है. ये रही पूरी लिस्ट…

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दिव्यांग यात्रियों को 
शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को अपने साथ एक शख्स को ले जाने की इजाजत होती है और उन्हें 3 एसी, चेयरकार, शयनयान और सैकेंड क्लास में 75 फीसदी, फर्स्ट एसी और सैकेंड एसी में 50%, राजधानी/शताब्दी गाड़ियों की 3 एसी और चेयरकार में 25% की छूट होती है.

मरीजों को 

इलाज के लिए जा रहे कैंसर रोगी और एक अटेंडेंट को सैकेंड क्लास, प्रथम श्रेणी, चेयरकार में 75%, शयनयान और 3 एसी में 100%, फर्स्ट एसी और सैकेंड एसी में 50% की छूट मिलती है. वहीं, थैलीसीमिया रोगियों को सैकेंड क्लास, शयनयान, प्रथम श्रेणी, 3 एसी, चेयरकार में 75%, फर्स्ट एसी और सैकेंड एसी में 50% की छूट मिलती है. इसके अलावा हार्ट सर्जरी, डायलेसिस, हैमोफीलिया, टीबी के मरीजों को सैकेंड क्लास, शयनयान, प्रथम श्रेणी, 3 एसी, चेयरकार में 75% की छूट मिलती है. इसके अलावा एड्स, कुष्ठ, ऑस्टोमी, सिकल सैल अनीमिया रोगियों को भी 50 फीसदी तक छूट मिलती है.

वरिष्ठ नागरिकों

सभी 60 साल से अधिक पुरुष और 58 साल से अधिक की महिलाओं को सभी कैटेगरी में 40% की छूट मिलती है. साथ ही ये छूट राजधानी, शताब्दी, दुरंतों गाड़ी में भी लागू रहती हैं.

युद्ध शहीदों की विधवाओं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में शहीद हुए पुलिस कर्मियों और अर्द्धसेना कार्मिकों की विधवाओं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में शहीद हुए पुलिस कर्मियों और अर्द्धसेना कार्मिकों की विधवाओ, श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए आईपीकेएफ कार्मिकों की विधवाओं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए सैन्य कार्मिकों की विधवाओं और 1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय के शहीदों की विधवाओं को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 75% की छूट मिलती है.

स्टूडेंट्स को 

हॉम टाउन या एजुकेशन ट्यूर पर जाने वाले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50%, एससी- एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 75% छूट मिलती है. वहीं, ग्रेजुएट तक लड़कियों और 12 वीं कक्षा तक लड़के (मदरसा के छात्रों सहित) घर और स्कूल के बीच को फ्री सैकेंड क्लास एमएसटी. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के छात्रों को साल में एक बार एजुकेशन ट्यूर के लिए दूसरे दर्जे में 75%, मेडिकल, इंजीनियरी आदि प्रवेश परीक्षा के लिए जाने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी स्कूलों की लड़कियों को दूसरे दर्जे में 75%, यूपीएससी, एसएससी की मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे दर्जे में 50%, रिसर्च वर्क के लिए जाने वाले 35 साल तक के रिसर्चर्स को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट मिलती है.

युवाओं को 

राष्ट्रीय युवा परियोजना, मानव उत्थान सेवा समिति के शिविर में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले युवाओं को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50%, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाने वाले बेरोजगार युवाओं को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% छूट मिलती है. इसके अलावा स्काउटिंग ड्यूटी के लिए भारत स्काउट एवं गाइड्स के युवाओं को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट मिलती है.

किसानों को 

कृषि/औद्योगिक प्रदर्शनियों में जाने के लिए किसान और औद्योगिक श्रमिक को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 25%, सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष गाड़ियों में यात्रा करने वाले किसानों को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 33%, बेहतर फार्मिंग/डेयरी अध्ययन/ प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का दौरा करने के लिए किसान एवं दुग्ध उत्पादकों को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट मिलती है.

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