WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now
अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
गुवाहाटी। असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया गया है।
असम को राज्य सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग, असम और सशस्त्र कानून की धारा 3 के अनुसार अगले छह महीने के लिए आशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।
आर्म्स फोर्स (स्पेशल पावर) एक्ट, 1958 के तहत पूरे असम राज्य को छह महीने तक के लिए “अशांत क्षेत्र” के रूप में घोषित किया गया है। यह एक्ट पहले से लागू है। इसमें पुनः संशोधन किया गया है।
