रांची। झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य में लॉकडाउन में कुछ छूट देने का आदेश दिया है।
इसके तहत अब सब जिलों में सभी दुकानें आठ बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
-सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगेl
– शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l
– स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
– सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे l
– स्टेडियम, जिम्नेशियम और पार्क खुल सकेंगे।
– समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
– आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगीl
– 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
– बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
– धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
-जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
– राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई।
– अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
– पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।
– भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी।
– राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
– मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
– निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।
– दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
-दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।
– सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
-आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l
– उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा l