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Home » धरना-प्रदर्शन मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, भारती और बिड़लान को राहत
देश

धरना-प्रदर्शन मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, भारती और बिड़लान को राहत

November 30, 2019No Comments1 Min Read
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-राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2014 के केस में सभी को आरोप मुक्त किया

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2014 में रेल भवन के सामने धरना देने के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपितों को आरोप मुक्त कर दिया है। स्पेशज जज अजय कुमार कुहार ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आरोप तय करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

पिछले पांच जुलाई को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व आप नेता आशुतोष को बरी कर दिया था। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक सोमनाथ भारती और राखी बिड़लान के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के इसी आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं ने जनवरी 2014 में रेल भवन के सामने एक धरना दिया था। इन नेताओं ने दक्षिणी दिल्ली में ड्रग्स और वेश्यावृति के रैकेट पर दिल्ली पुलिस की ओर से छापा नहीं मारने के खिलाफ धरना दिया था। पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक इन नेताओं ने धारा-144 का उल्लंघन किया था।

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