Ranchi : कुड़मी विकास मोर्चा की ओर से 20 सितम्बर को रेल टेका (रेल चक्का जाम) के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए रांची के डीसी और एसएसपी ने मंगलवार को संयुक्तादेश जारी किया है।
आंदोलन के तहत मुरी रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन, नीमडीह रेलवे स्टेशन, घाघरा रेलवे स्टेशन सहित ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेल टेका आंदोलन किया जायेगा। मुरी रेलवे स्टेशन (रांची) में अनिश्चितकालीन धरना दिये जाने और उक्त कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अत्यधिक संख्या में लोगों के शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व से ही अपने-अपने क्षेत्रों से धरनास्थल पर पहुंचने के लिए प्रस्थान किये जाने की सूचना है। इसे लेकर एसडीओ सदर के आदेश पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
साथ ही विधि-व्यवस्था और लोक शांति बनाये रखने के लिए सिंहपुर चौक, झारखंड मोड़, झारखण्ड-बंगाल सीमा, बरजो पुल के पास, यूनियन बैंक के पास बड़ा मुरी, रेलवे हॉस्पिटल के पास, धरनास्थल, मुरी रेलवे स्टेशन, सिल्ली थाना के सामने सहित अन्य आवश्यक स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिल्ली, अंचल अधिकारी सिल्ली एवं पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए भ्रमणशील रहकर सम्पूर्ण क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
रांची के सभी संबंधित थाना प्रभारी को रेल चक्का जाम के मद्देनजर सूचना संकलन कर अपने-अपने क्षेत्र के वैसे स्थानों को भी चिन्हित करने का आदेश दिया गया है, जहां धरना-प्रदर्शन समर्थक एकत्रित होकर विधि-व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे स्थलों पर आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारी की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र के वैसे असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है, जो धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर तोड़-फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसके अलावा अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस को तैनात करने का आदेश दिया गया है।
सुरक्षा के लिहाज से सभी थाना मोबाइल को अपने-अपने थाना क्षेत्र में सघन गश्ती करने तथा प्राप्त सूचना पर अपने वरीय प्रभारी को सूचना देते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। वीडियोग्राफी, यातायात आदि को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार सदर एसडीओ और ग्रामीण एसपी को सौंपा गया है।
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